केंद्र की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने राज्य में अनलॉक-1 लागू करने का फैसला किया है. हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन के अगले चरण के लिये नए दिशानिर्देश जारी करते हुए आज एक जून से अंतरराज्यीय सीमाओं को खोलने का फैसला किया है. जिसमें दिल्ली से लगने वाली उसकी सीमा भी शामिल है. इसके साथ ही प्रदेश में आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल और मॉल भी खुलेंगे
हालांकि, खट्टर सरकार ने 30 जून, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है. जिला अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे. यहां पर 30 जून तक सख्त पाबंदियां रहेंगी. इस जोन में जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार देर रात अपने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र के नए लॉकडाउन दिशानिर्देशों पर यह फैसला लिया. प्रदेश सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि तीन घंटे तक चली बैठक में यह फैसला लिया गया कि लोगों और सामान की अंतरराज्यीय और अंतर जिला आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी फैसला किया. मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है. बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे.
बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
हरियाणा में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में स्थिति का आकलन करने के बाद गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं.और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्केट में आकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं. बैठक में निर्णय लिया गया कि खेल गतिविधियां सुबह 5 बजे से शुरू की जा सकती है, जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे.
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है. सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी. दुकानदारों को अपने उपभोक्ताओं के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा और उनकी दुकान पर एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए.
व्यापक स्तर पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकटठा नहीं हो सकते हैं. हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले आदेशों तक राज्य सरकार के ‘ए’ और ‘बी’ स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी और ‘सी’ व ‘डी’ स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी……
बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन तेजी से इजाफा हो रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख करीब हो गई है. मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 1 लाख 90 हजार 535 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. इसमें 5394 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 91819 लोग ठीक भी हुए हैं. पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामलों में 8392 की बढ़त हुई और 230 मौतें हुईं.