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सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान

हरियाणा में कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों par 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की अदायगी न्यायालय के माध्यम से नहीं नकद में वसूली जाएगी।

हरियाणा सरकार जल्द ही मास्क पहनना अनिवार्य करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने का कानून बनाने जा रही है। कानून बनाने में हालांकि अभी वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर इस दिशा में त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया था।
गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश मे कोरोना को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जुर्माना लगाने के लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिकाओं में म्युनिसिपल इंजीनियर, ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में पुलिस के एसएचओ अधिकृत होंगे।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना मास्क पहने मिलेगा, उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थान के अलावा यदि कोई व्यक्ति सड़क पर भी थूकेगा तो उस पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। विज ने कहा कि दो गज की दूरी सबके लिए जरूरी कर दी गई है।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में मंगलवार को सौ के आसपास नए केस आए। वह सभी एनसीआर के हैैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा एनसीआर में पड़ी है। इससे बचने के लिए ही सरकार कड़े प्रावधान कर रही है।

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