दरअसल, हरियाणा प्रदेश सरकार ने केंद्र के निर्देश पर ये आदेश दिए थे कि सूबे में कोई भी दुकानदार महामारी के इस दौर में मास्क, सैनिटाइजर समेत आवश्यक सामग्री की न तो जमाखोरी करेगा, न मुनाफाखोरी और न ही कालाबाजारी। इस सामग्री का दाम भी निर्धारित प्राइस से अधिक नहीं होगा। बाकायदा प्रदेश सरकार ने 25 चीजों को महामारी के दौरान एसेंशियल कमोडिटी घोषित करते हुए आदेश जारी किए थे।
लेकिन हैरत की बात यह है कि संकट के इस दौर में भी कई दुकानदार, केमिस्ट संचालक और ड्रग होलसेलर लोगों से जरूरी चीजों के अधिक दाम वसूलने के साथ साथ मास्क सैनिटाइजर व अन्य चीजों की मुनाफाखोरी जमाखोरी और कालाबाजारी में जुटे हुए है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के अनुसार प्रदेश में अति आवश्यक चीजों की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और उनके अधिक दाम वसूलने के मामले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसलिए प्रदेश सरकार भी ऐसे दुकानदारों और होलसेलर्स पर सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हट रही है। और लगातार जोरो सोरो पे छापेमारी है टीम द वन्दे भारत