हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमितों मामलों वाले गांवों, मोहल्लों और क्षेत्रों को कंटनमेंट जोन घोषित किया है। वहीं आसपास के गांव व क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र (बफर जोन) में शामिल किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य महामारी के फैलाव को रोकना और लोगों को सचेत करना है। इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमें इन क्षेत्रों में डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग, स्कैनिंग करेंगी और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। इस कार्य में लगाए जाने वाले स्टाफ को जरूरी उपकरणों के साथ फेस मास्क, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर व जूते उपलब्ध करवाए गए हैं।जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों का कंटेनमेंट प्लान तैयार करने को कहा गया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कमेटियां गठित करके प्लान को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए हैं। एहतियात के तौर पर सभी जिलों का मॉडल जिला कंटेनमेंट प्लान तैयार करवाया गया है। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में लोगों को राशन, दूध, किरयाना, दवाइयां व सब्जी जैसी आवश्यक जरूरतें पूरी करवाई जाएंगी। इस काम के लिए पर्याप्त स्टाफ लगाया जाएगा।
डिलीवरी करने वाला कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करेगा। वह घर के अंदर व किसी व्यक्ति से फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। कंटेनमेंट व बफर जोन में निर्बाध बिजली व पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा परिवहन की बसों को कर्मचारियों को लाने व ले जाने के कार्य में लगाया गया है।