15 हज़ार से कम वेतन वाले,सौ से कम कर्मचारियों वाले संस्थान को सरकार 3 महीने तक ईपीएफ़ में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के ईपीएफ में पूरा 24% योगदान देगी।
ईपीएफ खाताधारक जमा रकम का 75% या 3 महीने के वेतन में से जो भी कम होगा,उसे निकाल सकेंगे।
4.8 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।